सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार पर लागू आरक्षण कर नगर निकाय चुनाव कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

हाई कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते में सुनवाई कर फैसला लेगा कि क्या समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराना न्यायोचित था या नहीं। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने आरक्षण के लिए जरूरी अध्ययन कराए बिना ही स्थानीय नगर निकाय के चुनाव कराए हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही पिछले साल 28 अक्टूबर को अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए समर्पित आयोग के काम पर रोक लगा चुका है। ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना और चुनाव करवाना अदालत की अवमानना है।

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