नए साल के जश्न को लेकर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क और ज़ू बंद रहेंगे. होटलों और रेस्त्रां में नए साल को लेकर हो रहे जश्न पर होटल मालिकों को कोविड प्रोटोकॉल के नियम को सुनिश्चित करना होगा. नए साल की रात पर प्रशासन के तरफ़ से विशेष निगरानी रखी जाएगी ऐसे में घर से निकलने से पहले आप अपने मन पर संयम बरते. कोविड के बढ़ते मामले को लेकर बिहार सरकार ने दो दिन सार्वजनिक जगहों पर ताला लगाने की पहल की है ताकी कोरोना के बढ़ते मामले पर विराम लगाया जा सके.

न्यू ईयर पार्टियों पर पटना पुलिस की रहेगी विशेष नजर

न्यू ईयर पर पटना में होने वाले पार्टियों पर पटना पुलिस की नजर है. इसके लिए सभी थाने की पुलिस को अलर्ट रखा गया है. पुलिस का फोकस क्राइम कंट्रोल के साथ-साथ शराब पार्टियों पर भी रहेगी. जिसके लिए विशेष तौर पर शहर के सभी होटल और लॉज की चेकिंग की जाएगी. चेकिंग करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है. पटना के SSP उपेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से सभी SDPO और थानेदारों को अपने इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए खास निर्देश दिया गया है.

5 दिन तक चलेगा ड्राइव

SSP ने बताया कि स्पेशल ड्राइव लगातार 5 दिनों तक चलेगा. इसकी शुरुआत 28 दिसंबर की रात से ही कर दी गई है जो 1 जनवरी की रात तक जारी रहेगा. छोटे से लेकर बड़े होटल व लॉज के कमरों को जांच की जाएगी. वहां होने वाले सेलिब्रेशन और न्यू ईयर पार्टी पर सख्त नजर रखी जाएगी. अगर कोई शराब पार्टी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सार्वजनिक जगहों पर न लगाएं भीड़

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 1 और 2 जनवरी के दिन सभी पार्कों को बंद रखने का आदेश दिया है. जिसके बाद SSP ने पटना के लोगों से सरकार के आदेश और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है. 

मास्क और सैनिटाइजर का हर हाल में इस्तेमाल

नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. दुकानों और प्रतिष्ठानों में सबको हमेशा मास्क पहनना होगा. सभी दुकानें सामान्य रूप से खोली जाएंगी. सैनिटाइजर की व्यवस्था हर हाल में करनी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बनाना होगा. इसके अलावा दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल वही कर्मचारी काम कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है.

50 प्रतिशत के साथ खुलेंगे सिनेमा घर और मॉल

सिनेमा घर और मॉल को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना अनिवार्य है.